शिमला जिले के रामपुर और जुब्बल में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने और रखने के दो मामले सामने आए हैं। पुलिस ने इन मामलों में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
पहला मामला 29 अक्तूबर 2026 को सामने आया, जिसमें डकोलर निवासी 30 वर्षीय हितेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं दूसरे मामले में 30 अक्तूबर 2026 को दुकान मालिक राजीव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।
बरामद पटाखों की सूची और धाराएं
पुलिस ने दूसरी मंजिल से 412 बॉक्स पटाखे बरामद किए हैं। इनमें साउंड रॉकेट, शान-ए-पंजाब, स्पीड एक्सप्रेस, अवतार रॉकेट, रॉकेट बम, स्टार फोर्स और डायनामाइट बम शामिल हैं।
इन दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 288 के अलावा विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।









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