मोहाली की अदालत ने मिताली अपहरण और हत्या मामले में आरोपी रोहित कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
जीरकपुर की बादल कॉलोनी की रहने वाली 23 वर्षीय मिताली चंडीगढ़ के आईटी पार्क में काम करती थी। उसका 7 मार्च 2025 को जीरकपुर से अपहरण किया गया था।
अपहरण के बाद बरामद हुआ था शव
जांच के अनुसार 10 मार्च 2025 की रात मिताली का शव राजपुरा के पास एक नाले से प्लास्टिक की चादर में लिपटा हुआ बरामद हुआ था। इस मामले में सुल्तान मोहम्मद, राज, अमनदीप और रोहित को आरोपी बनाया गया है।
बनूड़ के रहने वाले आरोपी रोहित कुमार को जीरकपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले में सुल्तान मोहम्मद पर मिताली को परेशान करने का आरोप है।









पाठकों की राय