मोहाली में 25 अप्रैल 2023 को लालड़ू मंडी के आईटीआई चौक के पास मोबाइल छीने जाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों बोधराज और विशाल को बरी कर दिया है।
लालड़ू पुलिस ने इस मामले में 26 अप्रैल 2023 को दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता सीमा देवी और उसके बेटे शौर्य कुमार ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया।
पहचान से इनकार और खाली कागजों पर हस्ताक्षर का आरोप
अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 379-बी, 411 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 के आरोपों से बरी किया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता सीमा देवी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे।
इसके अलावा, मामले में बरामद मोबाइल फोन का बिल लालन कुमार के नाम पर था और इसका मालिकाना हक साबित नहीं हो सका।









पाठकों की राय