चंडीगढ़ प्रशासन ने जेल विभाग में वार्डर की भर्ती नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब एक्स-अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलेगा। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में 27 अक्टूबर को यह फैसला लिया गया था।

संशोधित नियमों के अनुसार, एक्स-अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी।

आयु सीमा में छूट और प्राथमिकता

आरक्षित पदों पर सबसे पहले चंडीगढ़ यूटी के मूल निवासी एक्स-अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा। यदि सीटें खाली रहती हैं, तो पंजाब और हरियाणा के मूल निवासी एक्स-अग्निवीरों को इन पदों पर मौका मिलेगा।