दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए फोन स्क्रीन पर अनजान कॉलर का असली नाम दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होगा।

स्क्रीन पर दिखने वाला यह नाम सिम खरीदते समय सरकारी आईडी में दिए गए नाम के अनुसार होगा। भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण ने फरवरी 2024 में इसकी सिफारिश की थी।

नियम और तकनीकी प्रावधान

यह नया नियम फिलहाल 4G और 5G नेटवर्क पर लागू किया जाएगा। कॉल कटते ही सिस्टम उस नाम को अपनी मेमोरी से तुरंत मिटा देगा।

दूसरी ओर, 2G, 3G नेटवर्क और लैंडलाइन पर इसे लागू करने को लेकर सरकार अलग से विचार करेगी।