सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई के बोरीवली में बेस्ट बस स्टेशन के लिए तय जमीन से अतिक्रमण न हटाने के मामले में बीएमसी कमिश्नर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। अदालत ने कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे। अदालत ने यह कदम तय समय सीमा के भीतर आदेश का पालन न होने पर उठाया है।
क्या है पूरा मामला
इससे पहले 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी डेवलपर को इस जमीन का कब्जा बीएमसी को सौंपने का निर्देश दिया था। तय योजना के मुताबिक 13 नवंबर 2025 तक जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।









पाठकों की राय