शिवपुरी की अदालत ने 14 जून 2018 को हुए रिंकू भारद्वाज हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक की पत्नी हेमलता उर्फ आरती और उसके प्रेमी अरमान को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही दोनों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बोरी में मिला था शव और वैज्ञानिक साक्ष्य
घटना के अनुसार रिंकू की हत्या उसके घर में की गई थी। इसके बाद 18 जून 2018 को उसका शव दिनारा इलाके में सड़क किनारे एक बोरी में बरामद हुआ था। पुलिस जांच के दौरान बेकरी की दीवार और कार्टन के पेंट में समानता पाई गई थी तथा घर में बेड की प्लाई पर खून के निशान मिले थे।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 24 गवाह अदालत में पेश किए गए। हालांकि बचाव पक्ष का कहना था कि इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और डीएनए जांच से मृतक की पहचान का कोई निर्णायक वैज्ञानिक मिलान नहीं हुआ था।









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