पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को रद्द करने की मांग की है। यह मामला डीए और डीआर के बकाया भुगतान से जुड़े हलफनामे से संबंधित है।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हलफनामे में एसएलपी की स्थिति के बारे में गलत जानकारी दिए जाने का प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए यह नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ा सिविल अवमानना का केस पहले से लंबित है।

हाईकोर्ट के नोटिस पर कानूनी विवाद

पंजाब सरकार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सुनवाई के बाद एसएलपी में नई कमियां बताई थीं, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई।