पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के सेक्टर-13 मनीमाजरा स्थित सरकारी स्कूल की सड़क को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने नगर निगम को एक महीने के भीतर सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र शर्मा ने अदालत को एक महीने के भीतर सड़क बनाने का आश्वासन दिया है। इससे पहले अधिकारियों ने यूक्रेन युद्ध के कारण तारकोल की कमी का हवाला दिया था।
याचिकाकर्ता ने उठाई थी समस्याएं
वहीं, याचिकाकर्ता डेफाई जिंदल ने कोर्ट को रास्ते में रोशनी की कमी, झाड़ियों और कूड़े की समस्याओं से अवगत कराया था। इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को होगी, जिसमें निगम को अपना अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा।









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