चंडीगढ़ के सेक्टर-45 सी/डी टी-पॉइंट के पास गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी सावन कुमार को अदालत से राहत मिली है। थाना सेक्टर-34 के अधिकार क्षेत्र के इस मामले में पुलिस ने 15 सितंबर 2026 को आरोपी के कब्जे से 1.191 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया था और एफआईआर दर्ज की थी।
बुड़ैल निवासी 24 वर्षीय सावन कुमार 15 सितंबर 2026 से ही जेल में बंद था। निर्धारित समय 28 अक्टूबर 2026 तक अदालत में चालान पेश नहीं किया गया था, जिसके बाद मामले की सुनवाई हुई।
विशेष अदालत के जज रमन गोकलानी ने 28 अक्टूबर को आरोपी की नियमित जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये के जमानती मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया है। इस मामले में सभी गवाह पुलिसकर्मी होंगे।












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