सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को पंजाब सरकार के महंगाई भत्ता (DA) मामले में अवमानना के दोनों केसों पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने पंजाब के चीफ के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल कंटेम्प्ट कार्यवाही पर यह रोक लगाई।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित किस्तें जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 और 30 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किए थे। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है।

लिक्विडेशन प्लान का मांगा ब्योरा

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 1 दिसंबर तक लिक्विडेशन प्लान का ब्योरा देने को कहा है। अदालत ने कर्मचारियों और पेंशनरों को 31 मार्च 2027 तक भुगतान को लेकर जानकारी मांगी है।