शिवपुरी के विशेष न्यायालय ने प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना और मनरेगा योजना में गबन के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी जीवन सिंह यादव को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए दोषमुक्त कर दिया है। यह फैसला 31 अक्टूबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुनाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार इस प्रकरण में कुल 70 लाख 38 हजार रुपये की राशि में हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही मनरेगा के तहत करीब 7 लाख 25 हजार 628 रुपये की मजदूरी राशि अपात्र व्यक्तियों के खातों में भेजने की बात कही गई थी। इस संबंध में थाना बामौरकलां में अपराध क्रमांक 112/2025 दर्ज किया गया था।

अदालत में साबित नहीं हो सके आरोप

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी और हितग्राहियों के बीच आवास निर्माण का कोई भी लिखित अनुबंध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। इसके अलावा कथित गबन की गई राशि की भी कोई बरामदगी नहीं हो पाई। अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ता करण कटारिया ने पक्ष रखा।