हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीनियर कर्मचारी की वेतन समानता से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। यह निर्णय जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सुनाया। याचिकाकर्ता सुभाष कुमार चुनाव विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं।

सुभाष कुमार और जूनियर बाल किशन वर्ष 1991 में चुनाव विभाग में पटवारी नियुक्त हुए थे। दोनों ने वर्ष 2010 में कानूनगो, 2016 में नायब तहसीलदार और मार्च 2022 में तहसीलदार के पद पर पदोन्नति प्राप्त की थी।

वेतन में अंतर का कारण

दिसंबर 2025 के रिकॉर्ड के अनुसार सुभाष कुमार का मूल वेतन 65800 रुपए था, जबकि जूनियर बाल किशन का मूल वेतन 69800 रुपए दर्ज किया गया था। अदालत ने पाया कि वेतन निर्धारण के लिए अलग-अलग विकल्प चुनने के कारण दोनों के वेतन में 4000 रुपए का अंतर आया था।