चंडीगढ़ में दिवाली के त्योहार के मद्देनजर अस्थायी स्टॉल लगाने की अनुमति और बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम के अनुसार इन स्टॉल के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

यह अनुमति सात दिनों के लिए प्रदान की जाएगी। स्टॉल का आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। बुकिंग के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे सरकारी पहचान पत्र अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

इन स्थानों पर स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं

हालांकि सेक्टर-17 प्लाजा, सेक्टर-22ए और मुख्य वी-1, वी-2 तथा वी-3 सड़कों पर स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति स्टॉल लगाने पर निर्धारित फीस से दोगुना जुर्माना और सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।