हरियाणा के भिवानी में 19 वर्षीय प्ले-स्कूल टीचर मनीषा की मौत के मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें मौत को आत्महत्या बताया गया था।

न्यायालय ने इस मामले की दोबारा और नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं। मनीषा का शव 13 अगस्त 2025 को सिंघानी गांव के खेतों में बरामद हुआ था, जिसके बाद यह कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी।

आईपीएस अफसर करेंगे नए सिरे से जांच

अदालत के नए आदेशों के बाद अब इस पूरे प्रकरण की आगे की जांच सीबीआई के किसी आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में संचालित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह मामला 26 अगस्त 2025 को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया था।