सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली अनीता आडवाणी की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।
पीठ ने इस याचिका को लक्जरी लिटिगेशन करार दिया है। अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना के साथ 10 साल से ज्यादा समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का दावा किया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
अनीता ने डिंपल कपाड़िया और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत मामला दर्ज कराया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल को अनीता की अपील खारिज की थी।
राजेश खन्ना का जुलाई 2012 में 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। इसके बाद अनीता आडवाणी ने 2013 में डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।









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