महाराष्ट्र के नागपुर में पाकिस्तानी गोरी ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से करीब 18 महिलाओं में किडनी की बीमारी के मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों द्वारा कराई गई क्रीम के सैंपल की जांच में 5700 पीपीएम तक मर्करी यानी पारा मिला है, जबकि कॉस्मेटिक्स में इसकी अधिकतम तय सीमा 1 पीपीएम है। इन मामलों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र एफडीए ने राज्य में गोरी क्रीम पर बैन लगा दिया है।
मध्य प्रदेश में अवैध बिक्री
भारत सरकार ने 2 मई 2025 को पाकिस्तान में बने या वहां से निर्यात किए गए सभी सामान के आयात पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के भोपाल में दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह प्रतिबंधित क्रीम अवैध रूप से बिकती पाई गई।
सितंबर 2026 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ ने गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम को लेकर पब्लिक हेल्थ अलर्ट जारी किया था। हालांकि, ये क्रीम भारत में किस सटीक रास्ते से पहुंचीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।









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