बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को अभिनेत्री दीया मिर्जा का दिवाली जागरूकता वीडियो दोबारा सोशल मीडिया पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। बीएमसी ने पहले भाजपा की आपत्ति के बाद यह वीडियो हटा लिया था। इस वीडियो में ग्रीन पटाखे जलाने और सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील की गई थी।
अदालत ने नेताओं की टिप्पणियों पर जताई नाराजगी
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने नेताओं की टिप्पणियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। अदालत के संज्ञान में यह भी आया कि बीएमसी ने माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड और अजिंक्य रहाणे के वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अभी भी बरकरार रखे हैं।
इससे पहले भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने दीया मिर्जा के इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई थी और त्योहार मनाने के तौर-तरीकों को लेकर बयान दिया था। मामले में अदालत के इस नए निर्देश के बाद बीएमसी को अब वीडियो फिर से मंच पर साझा करना होगा।









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