सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दीपावली के अवसर पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने इसके लिए 7 और 8 नवंबर 2026 की तारीखें तय की हैं।

न्यायालय के निर्देशानुसार, ये पटाखे सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे।

पटाखे चलाने के लिए तय किए गए नियम

अदालत ने अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई है। इसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थानों को 'नो-क्रैकर जोन' घोषित करने का निर्देश भी दिया गया है।

सुनवाई के दौरान भारत में वायु प्रदूषण के कारण 20.1 लाख से ज्यादा मौतें होने का हवाला भी कोर्ट में दिया गया।