गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने गोहत्या और प्रतिबंधित मांस रखने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद और प्रत्येक को तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गांधीनगर जिले के जामला गांव में पुलिस ने 22 अगस्त 2024 को एक घर में छापा मारा था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था और मौके से 277 किलो गोमांस, हथियार तथा एक वाहन बरामद किया था।
छापेमारी और अदालती सुनवाई
गांधीनगर की एडिशनल सेशंस कोर्ट के जज बीआर राजपूत ने 26 अक्टूबर 2026 को वसीम कुरैशी, मोहम्मद रफीक कुरैशी और असफाक बहेलिम को इस मामले में दोषी ठहराया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 54 गवाह और 18 कागजी सबूत पेश किए थे।
उल्लेखनीय है कि गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने गोहत्या के मामलों में उम्रकैद तक की सजा का कानूनी प्रावधान किया है।









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