बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर दोपहर 3 बजे तक अंतरिम राहत दी है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ के समक्ष हुई।
इससे पहले 10 अक्टूबर 2026 को अभिनेता इमरान खान को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। इसके बाद एफआरआरओ ने 14 अक्टूबर को नोटिस जारी कर उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया था।
क्या है पूरा मामला
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इमरान खान अमेरिकी नागरिक और ओसीआई कार्ड धारक हैं।












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