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सुप्रीम कोर्ट ने अनीता आडवाणी की लिव-इन याचिका खारिज की

2026-10-29

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सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ रिश्ते को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली अनीता आडवाणी की याचिका खारिज कर दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अनीता आडवाणी की लिव-इन रिश्ते को मान्यता देने वाली याचिका खारिज की।

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अजीज पीठ ने इस याचिका को लक्जरी लिटिगेशन करार देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा।

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अनीता आडवाणी ने 2013 में डिंपल कपाड़िया और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

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