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हिमाचल हाईकोर्ट ने शैक्षणिक वाहनों की 15 साल की आयु सीमा को वैध ठहराया

2026-11-02

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों की उम्र 15 वर्ष तय करने वाले राज्य सरकार के नियम को वैध ठहराया है।

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों की 15 वर्ष की आयु सीमा को वैध ठहराया है।

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यह फैसला जस्टिस अजय मोहन गोयल और जस्टिस योगेश जसवाल की बेंच ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए दिया।

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यह नियम 9 अप्रैल 2018 को नूरपुर में हुए बस हादसे के बाद मोटर वाहन नियमों में संशोधन करके जोड़ा गया था।

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