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राजस्थान हाईकोर्ट ने पति की तलाक अपील खारिज की

2026-11-01

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राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पति की तलाक की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने इसे मानसिक क्रूरता माना है।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को बरकरार रखा है।

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पति-पत्नी वर्ष 2018 से अलग-अलग रह रहे हैं और उनकी दो बेटियां हैं।

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अदालत ने जबरन पैसे निकालना और झूठे आरोप लगाने को मानसिक क्रूरता माना है।

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