HEADLINES NOW1 / 5झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, जेएसएससी सीजीएल भर्ती रद्द करने की अधिसूचना खारिज
2026-11-07
HEADLINES NOW2 / 5झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि विज्ञापनों के तहत नियुक्त 1932 पदाधिकारी अपने पदों पर बने रहेंगे।
HEADLINES NOW3 / 5झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना को खारिज कर दिया है।
HEADLINES NOW4 / 5विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत नियुक्त 1932 पदाधिकारी अपने पदों पर बने रहेंगे और उन्हें सभी वित्तीय लाभ मिलेंगे।
HEADLINES NOW5 / 5सभी नियुक्तियां सीआईडी-एसआईटी जांच और लंबित आपराधिक मामलों के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगी।
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