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वेतन समानता की याचिका हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की

2026-10-30

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीनियर तहसीलदार सुभाष कुमार की वेतन समानता की याचिका को खारिज कर दिया है। वेतन निर्धारण के अलग विकल्प चुनने के कारण उनके और जूनियर कर्मचारी के वेतन में अंतर आया था।

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हिमाचल हाईकोर्ट ने सीनियर कर्मचारी सुभाष कुमार की वेतन समानता की याचिका खारिज की।

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दोनों कर्मचारी वर्ष 1991 में चुनाव विभाग में पटवारी नियुक्त हुए थे और साथ पदोन्नति पाई।

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वेतन निर्धारण के लिए अलग-अलग विकल्प चुनने के कारण दोनों के वेतन में 4000 रुपए का अंतर आया था।

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