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सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को डिजिटल डकैती करार दिया

2026-10-28

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सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को डिजिटल डकैती कहा है। अदालत ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों की सुनवाई करते हुए 54 हजार करोड़ रुपये की ठगी का जिक्र किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को डिजिटल अरेस्ट को डिजिटल डकैती करार दिया।

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यह सुनवाई गौरव कुमार साहा और निधि भंडारी की याचिका पर की जा रही थी।

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साइबर फ्रॉड से 54 हजार करोड़ रुपये की ठगी होने का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया।

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